तम्बाकू बेचने वालों को लेना होगा बेंडर लाइसेंस: तम्बाकू दुकानदार नहीं बेच सकेंगे अन्य खाद्य सामान, कोटपा एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

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शिवपुरी5 घंटे पहले
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शिवपुरी में नशा मुक्ति अभियान के तहत एक और नियम शिवपुरी प्रशासन जारी करने वाला है। जिसके तहत टॉफी बिस्किट इत्यादि खाद्य सामग्री को बेचने वाले दुकानदार तम्बाकू या उससे संबंधित प्रोडक्ट अपनी दुकान से नहीं बेच सकेंगे। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.पवन जैन ने बताया कि म.प्र. में नशा मुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा अभियान छेड़ा हुआ है।
ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी नशे की पहली सीढ़ी के रूप में प्रयोग होने वाले तम्बाकू उत्पादों के विक्रय को नियंत्रित करने के लिए कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में करने जा रहा है। इस अधिनियम में तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन, विपणन तथा विज्ञापन को लेकर कई प्रकार के कार्य किए जाने हैं। जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस, नगर पालिका, शिक्षा, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त टीम दुबारा से बनाई जाएगी। जो शिवपुरी जिले में प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देगी।
लेने होंगे बेंडर लाइसेंस,लगाना होगा बोर्ड
कोटपा एक्ट के तहत सबसे पहले तंबाकू की सहज सुलभता को प्रभावित करने के लिए तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को नगरीय निकाय से वेंडर लाइसेंस लेने होंगे। जिनके पास वेंडर लाइसेंस होंगे वह दुकानदार ही तम्बाकू से बने उत्पादों का विक्रय कर सकेंगे, लेकिन वह चिप्स, चॉकलेट, बिस्कुट जैसे अन्य उत्पादों का विक्रय नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उन्हें कोटपा एक्ट के अंतर्गत तम्बाकू …
उत्पाद से कैंसर हो सकता है। इसका नियमानुसार मानक बोर्ड भी लगाना होगा तथा ऐसे दुकानदार जिनके पास वेंडर लाइसेंस नहीं होगा उनके पास यदि तंबाकू की पुड़िया, सिगरेट, सिगार, बीड़ी, हुक्का, ई सिगरेट, चिलम पाया जाता है तो उनके खिलाफ कोटपा एक्ट तथा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन कर 18 साल से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पादों का विक्रय या विज्ञापन करता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही के लिए टोल फ्री नम्बर 1800110456 पर चौबीसों घंटे और सातों दिन शिकायत कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत कार्यवाही एवं अन्य विभागों से समन्वय करने के लिए जिला क्षय अधिकारी डॉ आशीष व्यास को नोडल अधिकारी के रूप में जवाबदेही सौंपी है।
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