पुलिस की लापरवाही: हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी, दो सप्ताह में डायरी भेजने के आदेश

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इंदौर5 मिनट पहले

मप्र हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एसीपी को फटकार लगा दी। उन्होंने बिना कुछ जवाब दिए हाईकोर्ट से माफी मांगी और जल्द ही केस की डायरी पेश करने की बात कही। इस मामले में हाईकोर्ट ने दो सप्ताह का समय दिया गया है। मामला भंवरकुआ के एक केस की डायरी देरी से पेश करने का है।

एडवोकेट प्रवीर पोरवाल ने बताया कि भंवरकुआ थाने में दो माह पहले हुए एक विवाद को लेकर पुलिस द्वारा कोर्ट में केस डायरी पेश नहीं की जा रही थी। इस मामले में आरोपी पक्ष की ओर से हाईकोर्ट के सामने अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट ने असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को गुरुवार को केस डायरी के साथ पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन सुनवाई के दौरान असिस्टेट पुलिस कमिश्नर की जगह एडीसीपी प्रंशात चौबे और टीआई शशिकांत चौरसिया पेश हुए। इस मामले में भंवरकुआ पुलिस द्वारा केस डायरी को लेकर ठीक से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

हाईकोर्ट ने पूछा- क्यों नहीं आए असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर

हाईकोर्ट ने एडीसीपी व टीआई से पूछा कि असिस्टेंट कमिश्नर मनीष कपूरिया क्यों नहीं आए। इसके बाद हाईकोर्ट ने कपूरिया को पेश होने के लिए दोपहर तीन बजे का समय निर्धारित किया। एडवोकेट पोरवाल ने बताया कि एसीपी मनीष कपूरिया चार बजे के बाद हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने इसे अवहेलना माना और एसीपी को फटकार लगाई। तब कपूरिया ने बिना शर्त माफी मांगी। वहीं भविष्य में केस डायरी समय पर भेजे जाने की बात कही। हाईकोर्ट जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा ने दो सप्ताह में डायरी पेश करने का समय दिया।

एडवोकेट प्रवीर पोरवाल ने बताया कि उक्त मामले में पीड़ित पक्ष पर झूठी एफआईआर दर्ज कर उसने धाराएं बढ़ाई गई थी। इस मामले में उन्होंने पहले भी केस डायरी को कोर्ट भेजने के लिये गुहार लगाई थी।

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