एक्सीडेंट के आरोपी को 6 माह की सजा!: छिंदवाड़ा न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले चालक को किया दंडित, 1500 रूपए का ठोका जुर्माना

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छिंदवाड़ा2 घंटे पहले
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छिंदवाड़ा में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले एक चालक को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 6 माह की सजा और 1500 रूपए जुर्माने से दंडित किया है। सहायक लोक अभियोजक संजय शंकर पाल के मुताबिक एक्सीडेंट करने वाले आरोपी को 6 माह की सजा और 1500 रू का जुर्माना देने का फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन छिंदवाडा द्वारा सुनाया गया है।
दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह का है, सागर सिंह सरस्वार को 3 जुलाई 15 में रात्रि तकरीबन 10 बजे अपने दोस्त अविनाश के साथ बाईक से खजरी की तरफ जा रहा था तभी स्कारपियो के वाहन चालक सचिन कुमार पाठे, पिता सहसराम पाठे निवासी तुर्की खापा मोहखेड के द्वारा उनकी बाईक को टक्कर मार दी थी जिसके बाद दोनों हादसे में वे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए थे।
ऐसे में पुलिस ने वाहन चालक के विरूध्द चालक के विरूध्द धारा 279,337,338 का प्रकरण कायम किया था, मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी स्कार्पियो वाहन चालक को दोषी पाते हुये धारा 337 भादवि. में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रू जुर्माना एवं धारा 338 भादवि. में 6 माह को कारावास एवं 1000 रू जुर्माना से दंडित किया गया है।
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