दतिया में हनुमान टीला मंदिर पर हाईकोर्ट का फैसला: आदेश के बाद जिला प्रशासन ने कब्जे में ली संपत्ति, फैसले को लेकर आमजन में खुशी

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दतिया6 मिनट पहले

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ग्वालियर हाईकोर्ट द्वारा दतिया के हनुमान टीला मंदिर पर दिए गए आदेश के बाद जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है। मंदिर और मंदिर की संपत्ति पर मंदिर के पुजारी महंत सरजू दास के कब्जे को हटाते हुए, प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि हनुमान टीला मंदिर पर शासन का आधिपत्य होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने संपत्ति को कब्जे में ले ली है।

संपत्ति होगी सुरक्षित

बड़ोनी तहसीलदार नरेंद्र यादव ने बताया कि हनुमान टीला मंदिर और मंदिर की संपत्ति को कब्जे में लिया है। यह सभी संपत्ति अब सरकार की संपत्ति होगी। सरकार एंव प्रशासन इस संपत्ति की सुरक्षा करेगी। तहसीलदार ने कहा कितनी जमीन को लीज एंव व्यवसायिक उपयोग में लिया उसका भी सत्यापन होगा। संपत्ति चिन्हित कर कब्जे में लेंगे। हाईकोर्ट के इस निर्णय से आमजन काफी खुश हैं। निर्णय से प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर की धरोहर सुरक्षित होगी। जीर्ण-शीर्ण संपत्ति का जीर्णोद्धार हो सकेगा।

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