शहडोल जिला मुख्यालय से लगे हुए ग्राम छतवई निवासी एक आरोपी को शहडोल न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं नगद राशि के अर्थदंड से दंडित किया है।

Back to top button