बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेंगे प्रवेश: छात्रावासों में गैर शासकीय व्यक्तियों के निरीक्षण पर लगाई गई रोक

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रतलाम33 मिनट पहले
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शासकीय अनुसूचित जाति कन्या सीनियर छात्रावास क्रमांक 1 में हुए विवाद के बाद कलेक्टर ने जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों और छात्रावासों में बिना विभागीय सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इससे विभाग के स्कूलों और छात्रावासों में कोई भी व्यक्ति बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा।
जारी आदेश में लिखा है कि जिले में जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों एवं छात्रावासों का निरीक्षण गैर शासकीय व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। जो नियम विरूद्ध है। इनके द्वारा निरीक्षण के नाम पर शिक्षकों, अधीक्षकों को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे स्कूल और छात्रावासों का संचालन भी प्रभावित हो रहा है। छात्रावासों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है।
वसूली की शिकायतें मिलीं
इस आदेश का मप्र शिक्षक संघ ने स्वागत किया है। मप्र शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सर्वेश कुमार माथुर ने बताया अभी तक कोई भी व्यक्ति अपने आपको किसी भी संस्था का पदाधिकारी बताकर निरीक्षण करने पहुंच जाता था। इससे अवैध वसूली की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही थी। हमारी पीड़ा को कलेक्टर ने समझा है।
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