कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी माना: दिनदहाडे़ महिला को किडनेप कर गैंगरेप किया, 31 अक्टूबर को सजा सुनाएगा कोर्ट

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आगर मालवा3 घंटे पहले

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3 साल पहले एक महिला का दिनदहाडे़ अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को न्यायाधीश प्रदीप कुमार दूबे ने दोषी माना है, जिनकी सजा 31 अक्टूबर को सुनाई जाएगी।

कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा इस प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण माना था। जानकारी एडीओपी अनुप कुमार गुप्ता ने देते हुए बताया कि घटना 27 जून 2019 को को हुई थी। मामले में कोतवाली पुलिस आगर ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी मोकम सिंह पिता राम सिंह सोंधिया 34 साल व आरोपी बालु सिंह चौहान पिता शिवलाल चौहान 22 साल दोनों निवासी ग्राम कुलमंडी थाना आगर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था।

मामले में न्यायाधीश ने जिला और प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार दूबे ने एडीपीओ विशेष लोक अभियोजक आगर अनूप कुमार गुप्ता के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होकर आरोपियों को महिला का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने और मारपीट कर चोट पहुंचाने के अपराध का दोषी पाया और दण्ड के प्रश्न पर आरोपियों को सजा सुनाए जाने के लिए निर्णय 31 अक्टूबर तक स्थगित किया गया है।

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