Chhattisgarh
Raipur : युवक की हत्या करने वाले आधा दर्जन आरोपियों को हुई आजीवन कारावास की सज़ा
रायपुर। रायपुर स्थित अदालत ने रायपुर जिले में अप्रैल 2022 में एक नवयुवक की हत्या के वाले छः लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।विशेष लोक अभियोजक नीलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (अत्याचार) हीरेंद्र सिंह टेकम ने सभी आरोपियों को ह्त्या का के आरोप में सज़ा सुनाई है।न्यायाधीश ने तिल्दा गांव के रहने वाले हरिशंकर सोनवानी उर्फ कोंडा, प्रकाश साहू उर्फ बाबा, नारायण देवांगन उर्फ नारद, कर्ण संतवानी, धनेश्वर बंधे उर्फ डेरा और कैलाश बंधे को दोषी पाते हुई आजीवन कारावास की सजा दी है।उल्लेखनीय है कि इसी साल बीते आठ अप्रैल को एक शादी में नाचने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने उसी गांव के थानेश्वर उर्फ दादू पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया था। घायल युवक को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
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