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Rahul Gandhi को फिर झटका, अब सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस

Rahul Gandhi Disqualified: लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। यह खबर समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्र के हवाले से दी है। लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक लुटियंस दिल्ली में अपना आधिकारिक बंगला खाली करने के लिए कहा गया है।

राहुल गांधी को 2004 में लोकसभा सांसद के रूप में चुने जाने के बाद 12, तुगलक लेन बंगला आवंटित किया गया था। पिछले हफ्ते लोकसभा सचिवालय ने उन्हें 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद, 23 मार्च को एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया। कोर्ट ने तत्काल जमानत देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया। लेकिन राहुल गांधी आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जब तक कि कोई उच्च न्यायालय उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक नहीं लगाता।

एक माह में खाली करना होगा

नियमों के मुताबिक उन्हें अयोग्यता आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को जुलाई 2020 में अपना आधिकारिक लोधी एस्टेट बंगला खाली करना पड़ा था क्योंकि उनका सुरक्षा कवर कम होने के बाद वह अब इसके लिए पात्र नहीं थीं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह राजनीतिक और कानूनी रूप से राहुल गांधी की सजा और अयोग्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी।

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