PAN-Aadhaar Linking: बस कल तक का समय, नहीं किया ये काम तो बेकार हो जाएगा पैन कार्ड, जानिए ऑनलाइन करने का तरीका

PAN-Aadhaar Linking: अगर आपने अब तक अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो फिर फटाफट कर लें. क्योंकि, आपके पास बस कल तक यानी 31 दिसंबर तक का ही समय है. इसके बाद आपका पैन कार्ड इनेक्टिव हो जाएगा.
PAN-Aadhaar Linking: आज के समय में आधार और पैन कार्ड जरूरी डॉक्यूमेंट बन गए हैं, जिसके बिना सरकारी से लेकर कोई भी काम अधूरा है. ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं और अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो फिर फटाफट करा लें. क्योंकि, आपके पास सिर्फ कल तक यानी 31 दिसंबर तक ही समय है. इसके बाद आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे न तो फिर पैन कार्ड होल्डर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और न ही रिफंड. सबसे खास बात तो आप बिना किसी दौड़भागी के घर बैठे ही आप ये काम कर सकते हैं. यहां आज हम आपको ऑनलाइन पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का तरीका बताएंगे, जिससे आप आसानी से घर बैठे ये काम कर सकते हैं.
यूजर्स को भी दोबारा अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कराना होगा.
वहीं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने शुरू में लोगों को अपने पैन को आधार नंबर से लिंक करने के लिए 30 जून 2023 की डेडलाइन दी थी. बाद में इसे बढ़ाकर 31 मई 2024 कर दिया गया था. ऐसे में जिन्होंने इस दौरान अपना पैन-आधार लिंक नहीं करवाया था, उन्हें अब 1,000 रुपये का लेट फाइन लग सकता है. ऐसे में सब कुछ जांच कर अपने पैन को आधार से लिंक कर लें.




