खाद लूट मामले में नहीं मिली जमानत: इंदौर जिला कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज, 13 दिन से फरार चल रहे विधायक मनोज चावला

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आलोट5 घंटे पहले
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यूरिया लूट मामले के आरोपी आलोट विधायक मनोज चावला की अग्रिम जमानत अर्जी बुधवार को इंदौर जिला कोर्ट से खारिज हो गई। घटनाक्रम को 13 दिन बीत चुके हैं, तब से आज तक आलोक विधायक इस मामले में फरार चल रहे हैं।
आलोट के ताल रोड पर खाद गोदाम पर किसानों को खाद के लिए आ रही समस्या के समाधान के लिए आलोट विधायक 10 नवंबर को मौके पर पहुंचे थे, तो किसान और उनके सामने नाराजगी गलती की थी। विधायक ने अपने हाथों से गोदाम का शटर उठाकर किसानों को खाद दिलाया था। जिसके बाद पुलिस ने उन पर शासकीय कार्य में बाधा, लूट, डकैती जैसे गंभीर अपराध में मामला दर्ज कर लिया था। इसी मामले में कांग्रेस के नेता योगेंद्र सिंह जादौन इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद है। उनकी भी जमानत अर्जियां खारिज हो चुकी है।
इंदौर हाई कोर्ट एडवोकेट ऋतुराज भटनागर ने बुधवार को आलोट विधायक मनोज चावला की जामनत अर्जी लगाईं थी जो खारिज हो गई। अब जबलपुर की स्पेशल बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। विधायक व सांसद के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। विधायक मनोज चावल के साथ जो भी इस मामले में आरोपी है। उनकी भी सुनवाई जबलपुर हाई कोर्ट की विशेष बेंच में ही होना है। इधर, घटना के बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर प्रशासन कांग्रेस की आवाज दबाने काम कर रहा है।
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