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GST Council meeting: किस पर कम हुई GST और किस पर बढ़ी, जीएसटी काउंसिल मीटिंग के 10 बड़े निर्णय

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती और ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले राजस्व में 412% की वृद्धि दर्ज की गई। बैठक में नमकीन, कैंसर की दवाओं और तीर्थयात्रा पर जीएसटी में भी कमी का फैसला लिया गया।

GST Council meeting: सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती और विदेशी एयरलाइंस को जीएसटी में राहत शामिल हैं।

GST Council meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लागू होने से 412 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपये तक के ऑनलाइन लेनदेन पर बिलडेस्क या सीसीएवेन्यू जैसे पेमेंट एग्रीगेटर्स द्वारा लगाए जाने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को फिटमेंट कमेटी के पास भेजा गया है।

GST Council meeting: जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर कम करने का निर्णय लिया है। नमकीन पर जीएसटी की दरें भी 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत की गई हैं। वहीं, कार सीटों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है।

GST Council meeting: कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जो पहले 12 प्रतिशत था। तीर्थयात्रा पर जीएसटी भी अब 5 प्रतिशत कर दिया गया है। 

GST Council meeting: इसके अलावा, विश्वविद्यालय और रिसर्च सेंटर्स, जो केंद्र या राज्य सरकार के कानून के तहत स्थापित हैं और आयकर में छूट प्राप्त करते हैं, उन्हें रिसर्च फंड में भी जीएसटी में छूट मिलेगी।

GST Council meeting: जीएसटी काउंसिल ने मार्च 2026 तक कुल सेस संग्रह को 8.66 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान जताया है, और लोन सेटलमेंट के बाद 40 हजार करोड़ रुपये का सरप्लस भी अपेक्षित है।

GST Council meeting: रेवेन्यू लीकेज को रोकने के लिए, जीएसटी पैनल ने अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों को कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर देने को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के तहत लाने का निर्णय लिया है।

GST Council meeting: निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी पैनल ने बिजनेस-टू-कस्टमर (B2C) जीएसटी चालान प्रणाली की शुरुआत का भी निर्णय लिया है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी।

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