सागर में नेशनल लोक अदालत 12 नवंबर को: वैवाहिक, चैक बाउंस और दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के प्रकरणों में आपसी सहमति से होगी सुलह

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सागरएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो।
विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में नालसा द्वारा चिहिंत प्रकरण रखे जाएंगे। इसमें आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल कर बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला, उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी आदि लंबित प्रकरण लोक अदालत में रखे जाएंगे।
प्रीलिटिगेशन के तहत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, दीवानी आदि मामले महत्वपूर्ण हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपील की है कि जो भी पक्षकार न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्रिलिटिगेशन प्रकरण) उपरोक्त प्रकार के चिहिंत किए गए प्रकरणों व विवादों का समाधान कर आपसी सहमति से लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते हैं वे संबंधित न्यायालय व उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर अपनी सहमति व जरूरी कार्रवाई पूरी कराएं।
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