CG NEWS : बाल विवाह हुआ तो बारातियों और पुरोहित पर भी हो सकती है कार्रवाई, अक्षय तृतीया पर सरकार ने जारी की हेल्पलाइन

रायपुर। बाल विवाह होने पर माता-पिता, सगे-संबंधी, बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कार्रवाई हो सकती है। अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह (Bal Vivah) रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी (child marriage helpline) करने के साथ ही दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
बता दें 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) है। इस दिन से वैवाहिक मुहुर्तों की शुरुआत भी होती है। बाल-विवाह की आशंकाओं को देखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्वयं-सेवी संगठनों और आम लोगों से बाल विवाह रोकने की अपील की है।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के या 18 साल से कम उम्र की लड़की से विवाह करना या कराना अपराध है।
निगरानी के लिए इस संबंध में मंत्रालय से सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला-जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला कार्यक्रम अधिकारियों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को कार्ययोजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। विभाग के मुताबिक बाल विवाह के रोकथाम के लिए किशोरी बालिकाएं एवं किशोरी बालिका समूहों का भी सहयोग लिया जा सकता है।
बारातियों और पुरोहित पर भी हो सकती है कार्रवाई
विभाग का कहना है कि बाल विवाह होने की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत अनुविभागीय दंडाधिकारी, पुलिस थाने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच, पंचायत सचिव, कोटवार या महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारियों को देनी चाहिए। इसके अलावा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या बाल संरक्षण आयोग के टोल फ्री 1800-233-0055 नंबर पर भी सूचना दी जा सकती है।