छात्राओं के साथ अनैतिक व्यवहार करने वाले शिक्षक पर FIR: 354 और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड

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छतरपुर (मध्य प्रदेश)14 मिनट पहले

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कलेक्टर संदीप जीआर। - Dainik Bhaskar

कलेक्टर संदीप जीआर।

छतरपुर जिले के बारीगढ़ में स्कूली बच्चियों के साथ अनैतिक व्यवहार करने वाले शिक्षक पर FIR हो गई है। वहीं कलेक्टर संदीप जीआर ने इस शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, मामाला जिले के जुझार नगर थाना क्षेत्र की बारीगढ़ का है। यहां प्राथमिक शाला धवारी के प्राथमिक शिक्षक सिद्ध गोपाल चौरसिया के खिलाफ नाबालिग बच्चियों के परिजनों ने थाने में शिकायत की थी। जिस पर टीचर के खिलाफ थाने में धारा 354 व पाक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया।

आदेश में यह लिखा

विकासखंड स्त्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केंद्र गौरिहार के प्रतिवेदन पर शासकीय स्कूल धवारी के प्राथमिक शिक्षक सिद्ध गोपाल चौरसिया पर छात्राओं से अभद्र व्यवहार किया जाना प्रतिवेदित हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर के प्रस्ताव पर शिक्षक चौरसिया के खिलाफ विभागीय जांच किया जाना आवश्यक है।

चौरसिया के संस्था में पदस्थ रहने से विभागीय जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। संबंधी का निलंबन मुख्यालय, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नौगांव निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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