Chhattisgarh

CG BREAKING:घर में घुसकर वृद्ध की हत्या और लूट, दो आरोपियों को आजीवन कारावास

जांजगीर-चांपा,12 अगस्त । चांपा थाना क्षेत्र में घर में घुसकर वृद्ध की हत्या करने और सोने-चांदी के आभूषण लूटने के मामले में जांजगीर के सेशन जज जयदीप गर्ग ने दो आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी दीपक यादव और मिर्जा शाहिद बेग को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 397 के तहत आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

मामला 26 जून 2024 की रात का है। शंकर नगर, चांपा निवासी डेयरी संचालक छोटेलाल पांडेय अपने घर में मृत अवस्था में मिले थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घटनास्थल से वायर के टुकड़े मिले और घर की अलमारी टूटी हुई मिली। मर्ग जांच के बाद चांपा थाने में धारा 450, 302 और 382 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस ने विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 19 गवाहों के बयान कराए गए। घटनास्थल से बरामद वायर के टुकड़ों और आरोपी दीपक यादव के कब्जे से बरामद वायर के टुकड़ों के एक समान होने संबंधी साक्ष्य अभियोजन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए।

न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए माना कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की सभी कड़ियां आपस में निर्णायक रूप से जुड़ी हुई हैं। इससे आरोपियों द्वारा मिलकर घर में प्रवेश कर छोटेलाल पांडेय की हत्या करने और सोने-चांदी के आभूषण लूटने का अपराध संदेह से परे प्रमाणित हुआ।

न्यायालय ने दीपक यादव पिता एकादशिया यादव, उम्र 30 वर्ष और मिर्जा शाहिद बेग पिता स्व. मिर्जा सालिम बेग, उम्र 26 वर्ष को धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 397 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, धारा 450 के तहत दोनों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर प्रत्येक सजा के लिए छह-छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने प्रभावी पैरवी की।

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