दतिया कोर्ट का फैसला: मारपीट करने वाले आरोपी को 2 साल की कैद, 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

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दतिया10 घंटे पहले

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करीब 5 साल पुराने मामले में कोर्ट ने मारपीट करने एक वाले एक आरोपी को 2 साल की सजा तथा एक हज़ार रुपए का अर्थदंड लगाया है। सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी (वकील) विमल चंदवारिया ने बताया कि दिनांक 4 जून 2016 को फरियादी हरप्रसाद खाना खाकर बेड़ा में लेटा था। तभी रात करीब 10 बजे फरियादी के गांव का वीरेंद्र दांगी आया और बोला चल पुलिया पर बैठकर बात करते हैं और जब फरियादी पुलिया के पास गया तो आरोपी गाली देकर बोला बदला लेना है और फरियादी ने गाली देने से मना किया और घर को चल दिया। आरोपी ने पीछे से पीठ में कोई चीज मारी जिससे धमाका हुआ और पीठ में चोट लगी। जिससे जलन हुई और खून निकल आया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट भांडेर थाने में की। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

विवेचना पूर्ण होने पर चार्जशीट न्यायालय भांडेर के समक्ष प्रस्तुत की। विचारण के बाद भांडेर कोर्ट ने पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी विमल चंदवारिया द्वारा विचारण के दौरान प्रस्तुत प्रभावशाली साक्ष्य तथा दलीलों एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय रूचि गोलस सगर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भांडेर ने आरोपी वीरेंद्र सिंह (52) को धारा 324 में 2 वर्ष का कठोर करावास और 1 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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