गोवंश से कुकर्म करने वाले आरोपी को उम्रकैद: नीमच में पत्रकार हरीश अहीर ने दर्ज कराया था केस

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नीमच6 घंटे पहले

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हैवान को मिली उम्रकैद - Dainik Bhaskar

हैवान को मिली उम्रकैद

बलात्कार जैसी घटनाएं इंसान के साथ आए दिन होती है और यह घटनाएं शर्मनाक भी है, समाज में कुछ ऐसे हैवान लोग है जो इन घटनाओं को अंजाम देते है। मानवता को शर्मसार करती एक ऐसी ही घटना को एक वर्ष पूर्व नंदलाल भील ने अंजाम दिया था। ग्राम पंचायत धनेरिया कलां में गाय के बछड़े के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया। आरोपी को न्यायालय ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह थी घटना

घटना नीमच के पास ग्राम धनेरिया कलां में वर्ष 2021 की घटना की जानकारी प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले श्री चंचल बाहेती, लोक अभियोजक ने बताया कि घटना लगभग 1 वर्ष पूर्व दिनांक 22.सितंबर 2021 की रात 10ः30 बजे की फरियादी हरीश अहीर के ग्राम दारू रोड धनेरिया कलां स्थित मकान के बाड़े की हैं। बाड़े में एक व्यक्ति नन्दलाल भील उम्र 36 साल ने बाड़े में बंधी गाय के बछड़े के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। घटना के चश्मदीद व फरियादी हरिश अहीर ने देखा कि बाड़े में लगे सीसीटीवी कैमरे में हलचल होने पर उसने आड़ से जाकर देखा कि आरोपी गाय की बछड़ी के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध इन्द्रीयभोग कर रहा था, जो हरीश को देखकर भाग गया। हरीश ने जाकर देखा तो बछड़ी के गुप्तांग से खून निकल रहा था।

थाने पर करवाई रिपोर्ट दर्ज

हरीश अहीर ने तत्काल घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की गई, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान बछड़ी का मेडिकल कराया गया व सीसीटीवी की फुटेज को फरियादी से प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

फरियादी ने न्यायालय से कठोर दंड के लिए किया निवेदन

विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा न्यायालय में फरियादी हरीश अहीर, साक्षी प्रकाश तथा विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा बछड़ी के अप्रकृतिक मैथुन किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने के निवेदन किया गया।

न्यायालय ने सुनाया फैसला

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का कृत्य समाज विरोधी मानते हुए उसे दया का पात्र नहीं माना और उसको उपरोक्त दण्ड से दण्डित करते हुए अर्थदण्ड की राशि को फरियादी को प्रतिकर के रूप में प्रदान किए जाने का आदेश भी दिया। इस प्रकरण में सोनल चौरसिया, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के द्वारा गाय के बछड़े के साथ अप्रकृतिक इंन्द्रीयभोग करने वाले आरोपी नंदलाल पिता शंभूलाल भील, उम्र-36 वर्ष, निवासी-ग्राम धनेरियाकंला, थाना बघाना, जिला नीमच को धारा 377 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास व धारा 450 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 11,000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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