बरेली में 4 हत्या के दोषी को फांसी: सेमरी घाट में मां-पिता, पत्नी और 7 साल के बेटे की कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी हत्या

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बरेली6 घंटे पहले

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  • 16 मई 2019 की रात 1.30 बजे की घटना।

रायसेन जिले की बरेली तहसील के गांव सेमरी घाट में 3 साल पहले हुई चार हत्याओं के मामले में सोमवार को कोर्ट का फैसला आया गया। बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश सुधांशु सक्सेना ने जितेंद्र पुरबिया (40 वर्ष) को फांसी की सजा सुनाई है। जितेंद्र ने 16 मई 2019 की रात अपने माता-पिता, पत्नी और 7 साल के बेटे की हत्या कर दी थी।

यह है मामला

घटना 16 मई 2019 की रात करीब 1:30 बजे की है। घटना की FIR रामजी पुरबिया ने दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पड़ोस में मेरे बड़े ससुर जालम सिंह (60 वर्ष) परिवार के साथ रहते हैं। हम सो रहे थे तभी रात 1.30 बजे उनके आंगन से गोली चलने की आवाज आई। इससे मैं और मेरा बेटा जाग गए। हमने सुना जितेंद्र पुरबिया की पत्नी सीता बाई (35 वर्ष) की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जितेंद्र हाथ में बंदूक और कुल्हाड़ी लिए​​​​​​ उससे मारपीट कर रहा था। तभी बीच बचाव करने उसके माता-पिता आए गए तो उसने उन पर भी हमला कर दिया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वह मुझे मारने दौड़ा। मैं वहां से भागा। उसने मेरे बेटे के बाएं हाथ में भी कुल्हाड़ी मार दी। इससे घबरा कर वह भी जान बचाकर भाग गया। इसके बाद जितेंद्र ने उसके सात साल के बेटे सिद्धार्थ के सिर में कुल्हाड़ी दे मारी। तब मैंने पड़ोसी को जगाया और उन्हें बताया कि जितेंद्र उसके माता-पिता, पत्नी और बेटे को मार रहा है। पड़ोसी आए तब तक जितेंद्र उसकी मां शारदा बाई (55 वर्ष), पिता जालम सिंह, पत्नी सीता बाई और बेटे सिद्धार्थ से मारपीट कर कुल्हाड़ी और बंदूक के साथ फरार हो गया।

नशे का आदी था जितेंद्र

जानकारी के मुताबिक जितेंद्र का पूरा परिवार खेती किसानी का कार्य करता था। लेकिन, जितेंद्र नशे का आदी था। वह अपने माता-पिता और पत्नी से नशा के लिए रुपए की मांग करता था। इसी के कारण आए दिन घर में विवाद होता था। घटना वाली रात भी आरोपी का विवाद अपनी पत्नी से हुआ था।

3 साल के मासूम पर भी किया था हमला

घटना के दौरान जितेंद्र पुरबिया ने अपने 3 साल के बेटे पर भी हमला किया था, जिसमें वह घायल हो गया था। इसके बाद बच्चे को उसके नाना-नानी अपने साथ ले गए थे। तभी से वह उनके पास रह रहा है।

इन धाराओं में दर्ज किया था प्रकरण

मामले में बरेली पुलिस ने जितेंद्र पुरबिया के खिलाफ धारा 302, 307 के तहत मामला किया था, जांच उपरांत मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासन ने इस प्रकरण को शीघ्र सुनवाई के लिए चिन्हित किया था। प्रकरण में शासन की तरफ से ADPO बरेली सुनील कुमार नागा और AGP नरेंद्र सिंह राजपूत ने पैरवी की है।

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