स्कूल-कॉलेजों वाहनों को लेकर कलेक्टर के निर्देश: जिस स्कूल वाहन में छात्राएं, उसमें महिला सहायिका का होना अनिवार्य

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सीहोर20 मिनट पहले

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सीहोर जिले में संचालित समस्त शासकीय और अशासकीय स्कूल-कॉलेजों में चलने वाले वाहनों के नियमित संचालन के लिए कलेक्टर चन्द्र मोहन ठाकुर ने आदेश जारी किए है। यह आदेश परिवहन विभाग और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के दिए है।

कलेक्टर के आदेशानुसार, स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए संचालित सभी वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस सिस्टम लगा होना अनिवार्य है। प्रत्येक स्कूल बस में रियल टाइम मॉनीटरिंग जीपीएस सिस्टम कैमरा लगा हो, ताकि अभिभावकों एवं स्कूल प्रबंधन को स्कूल बस की वर्तमान स्थिति का पता चल सकें।

स्कूल प्रबंधक अपने-अपने संस्थानों में किसी व्यक्ति और शिक्षक को स्कूल यातायात सुरक्षा प्रबंधक के रूप अनिवार्य रूप से नियुक्त करें, जो कि स्कूल बसों की रूट अनुसार मानीटरिंग करें। साथ ही प्रत्येक व्हीकल में पैनिक बटन अनिवार्य रूप से इस माह के अंत तक लगवाना सुनिश्चित करें। जिस स्कूल बस में छात्राएं सफर कर रही हो, उसमें विद्यालय प्रबंधन एक महिला सहायिका की अनिवार्यत: नियुक्त‍ि करें, जो बस में सफर करने वाले विद्यार्थियों को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुचाएगी।

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