कोर्ट ने बलात्कारी को सुनाई सजा: नाबालिग से दुराचार के आरोप में सौतेले पिता को 20 साल की कैद, न्यायालय में पलट गए थे सभी गवाह

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टीकमगढ़एक घंटा पहले

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जिले के बुडेरा थाना क्षेत्र के नाबालिग से दुराचार के सनसनीखेज मामले में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया है। पीड़िता के मेडिकल परीक्षण और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को 20-20 साल के कठोर कारावास और 10-10 साल के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में खास बात यह है कि सुनवाई के दौरान सभी गवाह अपने बयान से पलट गए थे, बावजूद इसके डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया है।

मामले में शासन की ओर से पैरवी कर रही विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि नाबालिग ने थाना बुडेरा में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने खेत से गुम्‍मा पाथ कर घर आकर दोपहर में अपने घर के अंदर सो रही थी। उसकी मां, बहिन और भाई खेत पर थे। तभी उसका सौतेला पिता रामदयाल (परिवर्तित नाम) शराब के नशे में घर पर आया और उसके साथ जोर-जबरजस्‍ती करने लगा। उसने पिता को गलत काम करने से मना किया तो सौतेले पिता ने उसे धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन गलत काम किया।

पीड़िता ने घटना के बारे में शर्म और डर के कारण किसी को नहीं बताया। करीब डेढ़ माह बाद जब उसे पेट में दर्द और उल्‍टियां होने लगी तब उसने अपनी मां को पूरी बात बताई। तब उसकी मां और सौतेले पिता के बीच लड़ाई हुई और गांव में पंचों को यह बात बताई गई।

थाना प्रभारी ने कराया था मेडिकल परीक्षण
थाना बुडेरा में जब घटना की शिकायत की गई, तब टीआई मैना पटेल ने पीड़िता के बताए अनुसार उसके कथन लेख किए और उसके कथनों की वीडियोग्राफी कर सीडी तैयार की गई। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर उसका रक्‍त नमूना लिया गया।

न्यायालय में पलट गए साक्षी
न्‍यायालय में सुनवाई के दौरान कुल 14 साक्षीगण को पेश कराया गया और कुल 22 दस्‍तावेज प्रदर्शित किए गए। इस दौरान सभी स्‍वतंत्र साक्षी पलट गए और पीड़िता सहित किसी भी स्‍वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया।

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