अनंत चतुर्दशी: प्रदर्शन में धारदार हथियार-डीजे प्रतिबंधित: शस्त्र कला के लिए 3 मिनिट; किसी अन्य झांकी के साथ शामिल नहीं होंगे अखाड़े

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इंदौर5 घंटे पहले

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कोरोना काल के दो साल बाद इस साल अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियों के चल समारोह को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं अखाड़े अपने निर्धारित झांकियों के साथ चल समारोह में शामिल हो। यदि झांकी पहले निश्चित स्थान पर आ जाती है तो उसे उसी क्रम में बिना अखाड़े के जाने दिया जाएगा। अखाड़े किसी अन्य झांकी के साथ शामिल नहीं हो सकेंगे। अखाड़े में धारदार हथियार लेकर चलना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। चल समारोह में शस्त्र कला प्रदर्शन के लिए िसर्फ 3 मिनिट का समय दिया गया है। समारोह में डीजे प्रतिबंधित रहेगा।

मंगलवार को एआईसीटीएसएल में हुई बैठक में कलेक्टर ने कहा कि पुलिस एवं प्रशासन द्वारा एेसे पुख्ता इंतजाम हों कि कोई भी झांकी अनाधिकृत रूप से चल समारोह में शामिल न हो। उन्होंने बताया कि झांकी रूट पर काम किया जा चुका है। इस मार्ग पर फायर ब्रिगेड एवं पर्याप्त विद्युत व्यवस्था भी रहेगी। चल समारोह में निकलने वाली झांकियों के संचालकों का यह दायित्व होगा कि वे झांकियों को निर्धारित समय पर निकालें। बैठक में उपस्थित झांकी संचालकों एवं अखाड़ों के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि निर्णायक मंच पर डिजिटल क्लॉक की व्यवस्था की जाएगी। 26 जनवरी को दिए जाने वाले पुरस्कारों में झांकियों के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

इस बार 12 झांकियां निकलेगी

पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने बताया कि झांकियों के साथ पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि कोई असुविधा होने पर उन्हें तत्काल रुप से संपर्क किया जा सके। 7 सितंबर को पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित रूट का निरीक्षण भी किया जाएगा। झांकियों का क्रम 1. खजराना गणेश मंदिर 2. आईडीए 3. नगर निगम 4. होप टेक्सटाईल (भण्डारी मिल) 5. कल्याण मिल 6.मालवा मिल, 7. हुकुमचंद मिल 8. स्वदेशी मिल 9. राजकुमार मिल, 10. स्पूतनिक ट्यूटोरियल एकेडमी 11. जय हरसिद्धी मां सेवा समिति व 12. श्री शास्त्री कार्नर नवयुवक मंडल का रहेगा।

हाथी-ऊंट व पटाखे भी प्रतिबंधित

अखाड़े के खलीफा तलवार को केवल प्रतीक के रूप में लेकर जुलूस में रहेंगे। तलवार के अतिरिक्त बनेठी और एक पटा प्रत्येक अखाड़े को लेकर चलने की अनुमति रहेगी। यदि किसी भी तरह के घातक हथियार किसी के पास पाया जाता है तो पुलिस द्वारा उसे तत्काल जब्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार डीजे पर प्रतिबंध पूर्व की तरह इस वर्ष भी जारी रहेगा। झांकी एवं अखाड़ा प्रबंधक इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनके साथ समारोह में आगे बढ़ने वाले साथी किसी भी तरह के मादक एवं नशीले पदार्थों का सेवन न करें। चल समारोह में हाथ, ऊंट आदि को शामिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी तरह का खतरनाक प्रदर्शन व पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे।

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