बढ़े हुए आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार: 27 फ़ीसदी आरक्षण के पक्ष में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है हाई कोर्ट

[ad_1]
जबलपुरएक घंटा पहले
जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने पर लगी अंतरिम रोक को बरकरार रखा है। ओबीसी मामले पर अंतिम सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट ने, पहले दिया अपना अंतरिम आदेश जारी रखते हुए आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई की। इस दौरान प्रदेश में आर्थिक रुप से कमजोर तबके को दिए जा रहे 10 फीसदी ईडब्लूएस आरक्षण का उदाहरण दिया गया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि केन्द्र सरकार ने 103वें संवैधानिक संशोधन से 50 फीसदी आरक्षण सीमा को खत्म कर दिया है क्योंकि एससी,एसटी,ओबीसी आरक्षण में 10 फीसदी ईडब्लूएस आरक्षण मिलाने पर कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा होता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि जब ईडब्लूएस के लिए आरक्षण की सीमा 50 फीसदी के पार हो सकती है तो ओबीसी आरक्षण के लिए भी आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा रखने पर गुरेज नहीं होना चाहिए या ओबीसी आरक्षण का फैसला संवैधानिक पीठ को सौंप देना चाहिए, हांलांकि हाईकोर्ट ने कहा कि ईडब्लूएस आरक्षण का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है लिहाजा हाईकोर्ट ईडब्लूएस आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेगी।
हाईकोर्ट ने कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर एमपी हाईकोर्ट को जल्द फैसला लेने के निर्देश दिए हैं लिहाजा वो मामले पर अंतिम सुनवाई जारी रखेगी। कोर्ट ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के विरोध में दायर याचिकाओं पर पहले ही सुनवाई पूरी कर चुका है और अब आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में दायर याचिकाओं को सुना जा रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट में आज भी मामले पर सुनवाई जारी रहेगी।
Source link