अमानक दवा बेचना पड़ा मंहगा, न्यायालय ने सुनाई सजा: सर्रा के मेडिकल विक्रेता को न्यायालय उठने तक की सजा, 10 हजार रूपए का ठोका जुर्माना

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छिंदवाड़ा5 घंटे पहले

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छिंदवाड़ा के मेडिकल शाप में अवैध रूप से अमानक दवा बेचने वाले दवा विक्रेता को आज कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित करते हुए 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दरअसल पूरा वाक्या साल 2013 का है, तब तात्क ालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुरूषोत्तम भंडरिया ने द्वारा सामान्य निरीक्षण के दौरान कुबेर मेडिकल एजेंसी का निरीक्षण किया जहां निरिक्षण के दौरान उनके द्वारा आरोपी मिथलेश की उक्त दुकान से मल्टी कैच टॉनिक एवं बी वाइटल सिरप को शंका के आधार पर जप्त किया गया और उसे परीक्षण हेतु वैज्ञानिक प्रयोग शाला भोपाल भिजवाया गया।

भोपाल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जप्त दवाइया असुरिक्षत एवं मिथ्या छाप वाली होना पाई गई। विवेचना के दौरान एकत्रित साक्ष्य,तथा न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर के द्वारा पैरवी की गई।
सिरप का उपयोग हो सकता था घातक
दरअसल जो सिरप दुकान से तात्कालिक समय पर जब्त किए गए थे वह अमानक स्तर के पाए गए जो इस्तेमाल के दौरान घातक साबित हो सकते थे। ऐसे में न्यायालय ने मेडिकल संचालक को सजा से दंडित किया।

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