झाबुआ में Whatsapp पर तीन तलाक: पीड़िता बोली मोदी जी ने लगा दी रोक तो फिर कैसे दे सकता है, पति पर FIR दर्ज

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झाबुआएक घंटा पहले

झाबुआ जिले के पेटलावद में वाट्सएप पर तीन तलाक का मामला सामने आया है। सोशल नेटवर्किंग मैसेजिंग साइट वाट्सएप दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है। सूचना से लेकर भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया है। लेकिन वाट्सएप पर तीन तलाक का नोटिस देने का ये अनोखा मामला पेटलावद में सामने आया है। पीड़ित महिला ने पेटलावद थाने पर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पेटलावद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

महिला के मुताबिक उसकी शादी 14 नवंबर 2021 को इंदौर में अब्दुल नाम के व्यक्ति से हुई थी। शादी के बाद से पति उसे प्रताड़ित करता था। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति और ससुराल वालो ने उसे 20 जून 2022 को घर से निकाल दिया। तब से वो पेटलावद में अपने मायके में ही रह रही है। पेटलावद आई पीड़िता को पति ने वाट्सएप पर ही तलाक का नोटिस थमा दिया। पहला नोटिस 22 जून 2022, दूसरे तलाक का नोटिस 22 जुलाई 2022 और तीसरे तलाक का नोटिस 25 अगस्त 2022 को वाट्सएप पर भेजा। पीड़ित महिला अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंची।

महिला का कहना है कि जब देश की पीएम मोदी जी ने तीन तलाक पर रोक लगा दी तो फिर उनके पति कैसे उन्हें तलाक दे सकते हैं। पेटलावद थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर आईपीसी की अलग-अलग धारा- 498, 323, 506 के साथ तीन तलाक अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 1 अगस्त 2019 को तीन तलाक कानून केन्द्र सरकार पास कर चुकी है। जिसके मुताबिक तीन तलाक देने पर तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

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