बलौदाबाजार-भाटापारा में शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपए का जुर्माना, लाइसेंस भी होगा निलंबित

बलौदाबाजार-भाटापारा, 23 अक्टूबर 2026। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में भाटापारा शहर पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने वाले एक चालक को चेकिंग के दौरान पकड़ा। पुलिस द्वारा प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बाद 22 अक्टूबर को न्यायालय ने वाहन चालक पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में जिलेभर में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई कर उनके वाहन जब्त किए जा रहे हैं।
इसी अभियान के दौरान थाना भाटापारा शहर पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच करते हुए एक वाहन चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा। पुलिस ने चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उसका वाहन विधिवत जब्त कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने 22 अक्टूबर 2026 को वाहन चालक को 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने वाले सभी चालकों के खिलाफ जुर्माने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रकरण भेजे जाएंगे।
बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे शराब के नशे में वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। पुलिस के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले में चेकिंग अभियान तथा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।




