Chhattisgarh

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीजी मेडिकल सीटों पर राजपत्र संशोधन जारी..50 प्रतिशत पीजी सीटें छत्तीसगढ़ के बाहर के छात्रों के लिए खुली रहेंगी

रायपुर, 23 जनवरी 2026।
छत्तीसगढ़ सरकार ने हाई कोर्ट बिलासपुर के आदेश के अनुपालन में गुरुवार देर शाम शासकीय मेडिकल कॉलेजों की पीजी (पोस्ट ग्रेजुएट) सीटों को लेकर संशोधित राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है।

संशोधन के अनुसार, नीट-पीजी के अंतर्गत शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए निर्धारित रहेंगी। शेष 50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटें अब नीट-पीजी मेरिट के आधार पर छत्तीसगढ़ के शासकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस उत्तीर्ण छात्रों तथा सुदूर आदिवासी अंचलों में सेवा दे रहे असिस्टेंट सर्जनों को दी जाएंगी।

राजपत्र संशोधन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों की 50 प्रतिशत पीजी सीटें छत्तीसगढ़ के बाहर के छात्रों के लिए खुली रहेंगी। वहीं, एम्स रायपुर से एमबीबीएस उत्तीर्ण छात्रों को भी छत्तीसगढ़ राज्य कोटे की पीजी सीटों में प्रवेश की पात्रता प्रदान की गई है।

इस अधिसूचना के सामने आने के बाद मेडिकल छात्रों में संतोष का माहौल देखा गया। छात्रों ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि “कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, जरा जमकर पत्थर उछालना चाहिए।” छात्रों का मानना है कि लंबे संघर्ष के बाद यह निर्णय राज्य के मेडिकल विद्यार्थियों के हित में आया है।

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