जगदलपुर में 9 और 10 जनवरी को स्कूल वाहनों की सघन जांच, बच्चों की सुरक्षा पर परिवहन विभाग सख्त

जगदलपुर, 01 जनवरी। स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने और उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डीसी बंजारे के नेतृत्व में जगदलपुर में दो दिवसीय सघन जांच शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के वाहनों की विस्तृत जांच की जाएगी।
परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी निर्देशों के तहत यह विशेष शिविर आगामी शुक्रवार 9 जनवरी और शनिवार 10 जनवरी 2026 को आयोजित होगा। आड़ावाल स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलने वाले इस अभियान के दौरान स्कूल बसों का भौतिक एवं यांत्रिक निरीक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले में संचालित सभी स्कूल वाहन पूरी तरह फिट हों और उनमें सुरक्षा से जुड़े सभी आवश्यक मानक पूरे किए गए हों।
इस बार अभियान को और व्यापक स्वरूप दिया गया है। जांच के दौरान केवल वाहनों की फिटनेस ही नहीं, बल्कि बस चालकों और परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को ले जाने वाले चालक शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम हैं। इसके साथ ही मौके पर ही वाहनों और स्टाफ से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जिन परिचालकों के पास लाइसेंस नहीं है, उनके लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण के आवेदन भी शिविर में ही जमा कराए जाएंगे।
अभियान को प्रभावी बनाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी तथा नगर सेना के जिला अग्निशमन अधिकारी को पत्र लिखकर जांच शिविर के लिए अपने-अपने विभाग से प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति करने का आग्रह किया है।
परिवहन विभाग ने जिले के सभी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने स्कूल वाहनों, चालकों एवं परिचालकों के साथ शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर जांच प्रक्रिया पूर्ण कराएं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।










