Chhattisgarh

अभिरक्षा से भागे आरोपी को मिली कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

जांजगीर चाम्पा – गत वर्ष अगस्त माह में अवैध शराब मामले में आरोपी के खाना खाने भोजनालय पहुंचने पर पुलिस को चकमा देकर फरार होने के अभियोग पत्र पर माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ने आरोपी को छह माह का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।


पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार गत वर्ष 05 अगस्त 2024 को थाना नवागढ़ द्वारा आरोपी करण गोस्वामी निवासी गाड़ापाली , थाना – जांजगीर को अवैध शराब के मामले में धारा 34(2) छग आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय नवागढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से माननीय नवागढ़ न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा हेतु जिला जेल जांजगीर दाखिल करने जेल वारंट जारी किया गया , जिसको थाना नवागढ़ पुलिस द्वारा न्यायालय से आरोपी व उसका जेल वारंट प्राप्त कर उसे जेल दाखिल करने न्यायालय नवागढ़ से जिला जेल खोखरा जाने निकला रास्ते में जेल दाखिल पूर्व आरोपी को खाना खिलाने आरक्षक सोमनाथ उसे भोजनालय में ले गया तब आरक्षक सोमनाथ की अभिरक्षा से आरोपी चकमा देकर भाग गया।

घटनास्थल थाना जांजगीर क्षेत्र होने से आरक्षक द्वारा घटना की सूचना तत्काल थाना जांजगीर में दी गई जहां आरोपी के विरुद्ध नवीन कानून की धारा 262 बीएनएस के तहत अपराध कायमी बाद विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया , जहां साक्षियों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण बाद माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर प्रीति पालीवाल ने आरोपी को धारा 262 बीएनएस का दोषी पाते हुये छह माह कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। साथ ही माननीय न्यायालय ने अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया है। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पूजा एस. अग्रवाल द्वारा अभियोजन संचालन किया गया।

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