Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से ऋण लेकर समय पर नहीं लौटाने पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना और 1 महीने की सजा

कोरबा, 27 जुलाई। जिले में एक व्यक्ति को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से ऋण लेने और समय पर नहीं लौटाने के मामले में अदालत ने दोषी पाया है। विनोद कुमार जगमलानी नामक व्यक्ति ने मोमबत्ती निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की पुराना बस स्टैंड शाखा कोरबा से 1,00,000 रुपये का ऋण लिया था, जिसे वह समय पर नहीं लौटा सका।

मिली जानकारी अनुसार विनोद कुमार जगमलानी ने 16 फरवरी 2012 को ऋण लिया था और इसे चुकाने के लिए 1,07,840 रुपये का चेक दिया था। हालांकि, जब बैंक ने चेक को जमा किया, तो उसमें पर्याप्त राशि नहीं थी। बैंक ने आरोपी को विधिक सूचना दी, लेकिन वह रकम चुकाने में असफल रहा। इसके बाद बैंक ने आरोपी के खिलाफ माननीय न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया।

कु. कुमुदिनी गर्ग के न्यायालय ने अपने निर्णय में विनोद कुमार जगमलानी को दोषी पाया और उसे 1,50,000 रुपये का प्रतिकर राशि के दंड और व्यतिक्रम में 1 महीने की सजा सुनाई। अदालत ने पाया कि आरोपी ने जानबूझकर ऋण नहीं चुकाया और अदालत को चकमा देता रहा।

Related Articles

Back to top button