Chhattisgarh

अवैध रूप से गांजा बिक्री करने के दो आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

दुर्ग – मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर अवैध रूप से गांजा बिक्री करने हेतु ग्राहक तलाशते दो आरोपियों को थाना भिलाई नगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार ऑपरेशन विश्वास अभियान के तहत द्वारा मादक पदार्थो के अवैध कारोबार , नशीली दवाईयों , गांजा तस्करी , खरीदी / बिक्री जैसे सुखे नशे के कारोबार करने वालो के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिये प्रतिबद्ध जिला अंतर्गत भिलाई नगर पुलिस को गत दिवस 25 जुलाई को जरिये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि आयकर भवन सेक्टर 06 खंडहर के पास भिलाई मे दो व्यक्ति अपने पास गांजा रखकर बिक्री करने के लिये ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। सूचना पर मुखबिर के बताये अनुसार आयकर भवन सेक्टर 06 खंडहर के पास भिलाई पहुंचकर घेराबंदी कर व्यक्तियों को पकड़कर पूछताछ किया।

जिन्होंने अपना नाम जगदीश भारती और अंकित सूर्यवंशी बताया और उनके कब्जे से एक सफेद रंग की बोरी मे रखे अवैध मादक पदार्थ गांजा वजनी 01.363 किलोग्राम मिला। जिसको रखने के संबंध मे आरोपीगणों को धारा 94 बीएनएसएस. का नोटिस दिया जो अपने पास कोई दस्तावेज नही होना लिख कर देने से आरोपीगणों के विरुद्ध थाना भिलाई नगर मे अपराध क्रमांक 378/2025 धारा 20(ख ) एनडीपीएस. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना भिलाई नगर पुलिस ने आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपीगण –

जगदीश भारती पिता द्वारिका भारती उम्र 26 वर्ष निवासी – कुंदरापारा रुआबांधा बस्ती भिलाई नगर , जिला – दुर्ग और अंकित सुर्यवंशी पिता रमेश सुर्यवंशी उम्र 31 वर्ष निवासी गुप्ता किराना स्टोर्स के पास शनिचरी बाजार रुआबांधा बस्ती भिलाई नगर , जिला – दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

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