Chhattisgarh

प्राणघातक हमला कर हत्या करने की आरोपिया पत्नी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

बेमेतरा – आवेश में आकर प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या करने के आरोपिया पत्नी को बेरला पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार ग्राम लेंजवारा बुचीडीह पारधीपारा में रीना पारधी अपने पति मृतक अभिषेक सिंह ऊर्फ बिहारी के साथ करीबन छह – सात साल से रहती थी। विगत दिवस 06 जुलाई की रात्रि में खाना खाकर दोनों सोये थे। सात जुलाई रात्रि लगभग डेढ़ बजे मृतक की पत्नी रीना पारधी अपने माता पिता के घर जाकर बतायी कि अभिषेक उर्फ बिहारी को धारदार हथियार से हत्या करने की नियत से गंभीर चोट पहुंचाकर मारने से कान के पीछे गर्दन से खून निकल रहा है। मौके पर सूचना को नरेश कुमार चौहान की रिपोर्ट पर किसी व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से अभिषेक सिंह के गर्दन में ताबड़तोड़ हमला कर हत्या किया है।

रिर्पोट पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 103(1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू (भापुसे.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी बेरला विनय कुमार व थाना बेरला प्रभारी निरीक्षक कृष्णकांत सिंह , थाना स्टाफ के साथ पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। मामले की गंभीरता को देखते हुये डाग स्क्वाड तथा फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया , जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस महानिरीक्षक महोदय दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग (भापुसे.) के सतत मॉनिटरिंग एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू (भापुसे.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी बेरला विनय कुमार के नेतृत्व में थाना प्रभारी बेरला निरीक्षक कृष्णकांत सिंह एवं थाना स्टाफ को अज्ञात हत्यारे की पतासाजी हेतु लगाया गया। पुलिस के लगातार प्रयास से प्रकरण में विवेचना के दौरान घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण करने एवं मृतक की पत्नी रीना उर्फ जंगो पारधी के उपर संदेह होने पर पुछताछ करने पर पता चला कि छह – सात जुलाई की दरम्यानी रात लगभग बारह बजे से एक बजे के मध्य मृतक अभिषेक सिंह गांजा एवं शराब के नशे में आया और दरवाजा नहीं खोलने पर खिड़की से घर अंदर आकर अश्लील गालियां देकर मारपीट कर दीवाल में धक्का दे दिया , जिससे आरोपी महिला के नाक एवं भुजा में चोट आयी। कुछ देर बाद मृतक के नशे मे कमरे के बेड में सो जाने पर मारपीट की बात को लेकर एवं अपने घर बिहार पैसा को भेजने से गुस्से में आकर घर में सब्जी काटने के लये रखे लोहे के हंसिया से अभिषेक सिंह को हत्या करने की नियत से मारकर हत्या करना स्वीकार किया। आरोपिया के निशादेही पर अभिषेक के लॉकेट एवं चांदी के चैन एवं अन्य साक्ष्य जब्त किये गये हैं। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से बेरला पुलिस ने आरोपिया को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना बेरला प्रभारी निरीक्षक कृष्णकांत सिंह , प्रधान आरक्षक नोहर यादव , दीनानाथ यादव , महिला प्रधान आरक्षक पूनम सिंह , महिला आरक्षक मालती साहू , आरक्षक रामेश्वर पटेल , सुरेन्द्र जांगड़े , धनसाय मिरे एवं अन्य स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपिया –

रीना उर्फ जंगो पारधी पति अभिषेक सिंह उर्फ बिहारी उम्र 30 वर्ष निवासी – लेंजवारा बुचीडीह पारधी पारा , थाना – बेरला , जिला – बेमेतरा (छत्तीसगढ़)।

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