Chhattisgarh

सुनियोजित ढंग से हत्या करने के तीन आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

खैरागढ़ छुईखदान गण्डई – टोनही कहकर बदनाम करने की बात से क्षुब्ध होकर योजनाबद्ध तरीके से रस्सी से गला घोंटकर एवं धारदार हंसिया से गले व चेहरे में अनेकों वार कर हत्या की घटना को अंजाम देने के दो महिला सहित तीन आरोपियों को खैरागढ़ थाना पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।


पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में इस हत्याकाण्ड का खुलासा करते हुये एसपी लक्ष्य शर्मा ने बताया कि गत माह 26 जून को थाना खैरागढ़ के ग्राम खैरबना में मोहिनी साहू नामक महिला की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करने की सूचना पर खैरागढ़ पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना की तस्दीक किया गया। घटना मौके पर मोहिनी साहू के घर में उसकी रक्तरंजित लाश पाई गई और प्रार्थी चंद्रेश साहू की रिपोर्ट पर मौके पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 313/2025 धारा 332 , 103(1) बीएनएस के तहत हत्या का अपराध कायम किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो के द्वारा आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये। जिसके पालन में थाना प्रभारी खैरागढ़ एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम टीम गठित कर आरोपियों की पातासजी की जा रही थी। क्राइम सीन के आधार पर मृतिका मोहिनी साहू के पड़ोसी सविता साहू एवं उसके परिवार के ऊपर संदेह पाया गया। संदेह के आधार पर सविता साहू उसकी बेटी जसिका साहू एवं भतीजा दीपेश साहू से घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ किया गया। जो पूछताछ में लगातार पुलिस को गुमराह करते रहे लेकिन पुलिस द्वारा अलग – अलग बिंदुओं पर लगातार कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मृतिका मोहिनी साहू आरोपिया सविता साहू को टोनही कहने तथा जादू टोना करते हो कहकर बदनाम करती थी , जिससे सविता साहू काफी क्षुब्ध हो गई थी और अपने आपको अपमानित महसूस कर रही थी। इसी बात का बदला लेने के लिये सविता साहू ने मोहिनी साहू को जान से मारने का योजना बनाया और अपनी बेटी जसिका साहू तथा भतीजा दीपेश साहू के साथ घटना दिनांक 26 जून को दोपहर लगभग दो बजे जब मोहिनी साहू अकेली थी तब तीनों छत के रास्ते से उनके घर पहुंचे। पहले सविता साहू एवं जसिका साहू ने मृतिका मोहिनी साहू का गाय बांधने वाली रस्सी से गला घोट दिया , उसके बाद पीछे से दीपेश साहू द्वारा धारदार हंसिया से लगातार कई बार मृतिका के गले व चेहरे में वार किया गया , जिससे मृतिका की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों ने अपराध छिपाने के लिये वापस घर आकर शरीर पर लगे खून एवं कपड़े को पानी से धो लिये तथा घटना दिनांक को सभी खेत में रहने का बहाना बनाने लगे। किन्तु बारिकी से पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से हत्या करने में प्रयुक्त धारदार हंसिया एवं गाय बांधने की रस्सी (गेरूआ) को बरामद कर जप्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा का घटित करना सबूत पाये जाने से थाना खैरागढ़ पुलिस ने तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपीगण –

सविता साहू पति स्व० मानसिंग साहू उम्र 39 वर्ष , जसिका साहू पिता स्व० मानसिंग साहू उम्र 19 वर्ष और दीपेश साहू पिता शेरसिंग साहू उम्र 24 वर्ष तीनो निवासी ग्राम – खैरबना , थाना – खैरागढ़ , जिला – खैरागढ़ – छुईखदान गंडई (छत्तीसगढ़)।

Related Articles

Back to top button