व्यवसायीगण दुकानों प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से रखें डस्टबिन – आयुक्त

0.व्यवसायिक क्षेत्रों में निगम द्वारा प्रातः व रात्रि प्रतिदिन दो बार की गई है सफाई की व्यवस्था,निगम चलाएगा सघन निरीक्षण अभियान, डस्टबिन न रखने पर होगी अर्थदण्ड की कार्यवाही
कोरबा 02 जुलाई 2025 – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने निगम क्षेत्र के व्यवसायीबंधुओं से अपील करते हुए कहा है कि वे अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों में सूखा व गीला कचरा हेतु पृथक-पृथक दो डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखें, उत्सर्जित कचरे को इन डस्टबिनों में ही डालें, सड़क-नाली व सार्वजनिक स्थानों में कचरा न फेंके। उन्होने कहा है कि निगम द्वारा व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रातः व रात्रि को दो समय सफाई की व्यवस्था की गई है, अतः डस्टबिन में संग्रहित कचरे को निगम के रिक्शे व वाहन में ही दें, शहर को साफ-सुथरा रखने व निगम की साफ-सफाई व्यवस्था में अपना सहयोग दें।
यहॉं उल्लेखनीय है कि नियमित साफ-सफाई के साथ-साथ नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा क्षेत्र के सभी वार्डो में डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, निगम की स्वच्छता दीदियॉं सभी आवासीय व व्यवसायिक क्षेत्रों, बस्तियों व मोहल्लों में सफाई रिक्शों के साथ घर-घर दस्तक देकर कचरे का संग्रहण करती हैं, उक्त कचरे को निगम के एस.एल.आर.एम.सेंटरों में लाया जाता है, जहॉं पर कचरे के प्रबंधन की प्रक्रिया पूरी की जाती है, वहीं व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रातःकालीन सफाई कार्य के साथ-साथ रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था भी लागू की गई है तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में रात्रि के समय भी 09 बजे के बाद साफ-सफाई व कचरे का संग्रहण किया जा रहा है। प्रायः देखा जा रहा है कि व्यवसायिक क्षेत्रों में कतिपय लोगों द्वारा डस्टबिन नहीं रखे जा रहे तथा उत्सर्जित कचरे को सड़क, नाली व सार्वजनिक स्थान पर डाल दिया जाता है, जिससे शहर की स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, निगम की सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है।
डस्टबिन आवश्यक क्यों है – शहर की सुचारू सफाई व्यवस्था के लिए दुकानों, प्रतिष्ठानों में आवश्यकतानुसार सूखे व गीले कचरे के लिए पृथक-पृथक दो डस्टबिन रखा जाना आवश्यक है, यदि दुकानों, प्रतिष्ठानों में डस्टबिन नहीं रखें जाएंगे तो दुकानदार स्वयं या वहॉं पर पहुंचने वाले ग्राहक उत्सर्जित कचरे को सड़क, नाली में डालेंगे, जिसका गहरा प्रतिकूल प्रभाव शहर की स्वच्छता पर पडे़गा, यदि दुकानों में डस्टबिन रखें होंगे तो स्वाभाविक रूप से दुकानदार व ग्राहक डस्टबिन में ही कचरा डालेंगे, अतः डस्टबिन रखना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है।
चलेगा निरीक्षण अभियान, होगी कार्यवाही – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने व्यवसायीबंधुओं से दुकानों, प्रतिष्ठानों में सूखे व गीले कचरे हेतु अनिवार्य रूप से 02 डस्टबिन रखने की अपील करने के साथ ही निगम के जोन कमिश्नरों, स्वच्छता से जुडे़ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में सघन अभियान चलाकर निरीक्षण करें कि सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों में डस्टबिन रखें गए हैं या नहीं, यदि किसी भी दुकान व प्रतिष्ठान में डस्टबिन नहीं पाए जाते तो संबंधित पर नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही करें तथा यह सुनिश्चित कराएं कि दुकानों में आवश्यकतानुसार सूखे व गीले कचरे हेतु पृथक-पृथक रूप से 02 डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखें जाएं।