अवैध कच्ची महुआ शराब परिवहन करने का आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
सक्ती – मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रेड कार्यवाही करते हुये स्कूटी में अवैध कच्ची महुआ शराब परिवहन करते आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर मालखरौदा पुलिस ने माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये मालखरौदा थाना प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक सतरूपा तारम ने अरविन्द तिवारी को बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भापुसे.) , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हरीश यादव (रापुसे.) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती मनीष कुंवर (रापुसे.) के द्वारा क्षेत्र में हो रहे अवैध जुआ , सट्टा , शराब और नशीले मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिये दिये गये कड़े निर्देश के परिपालन में थाना प्रभारी मालखरौदा के द्वारा थाना क्षेत्र में मुखबिर तैनात किया गया था। इसी कड़ी में आज मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति कच्ची महुआ शराब परिवहन करते हुये ग्राम चारपारा रावणभांठा मुख्यमार्ग की ओर जा रहा है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर मुखबिर के बताये स्थान ग्राम चारपारा रावणभांठा मुख्यमार्ग के पास जाकर नाकाबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। जिसमें आरोपी प्रमोद चक्रवर्ती के कब्जे से एक स्कूटी टीवीएस जूपिटर 125 बिना नंबर में थैला के अंदर दस लीटर वाली 01 नग एवं पांच लीटर वाली 01 नग प्लास्टिक के पॉलीथीन में बंधा हुआ कुल पंद्रह लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 1500 रूपये एवं एक स्कूटी टीवीएस जूपिटर 125 कीमती 30000 रूपये कुल जुमला 31500 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध अपराध क्रमांक 132/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना मालखरौदा पुलिस ने आरोपी को आज विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मालखरौदा उप पुलिस अधीक्षक सतरूपा तारम , सउनि. नजीर हुसैन , आरक्षक नान्ही राम यादव और पुष्पेंद्र पटेल का विशेष योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी –
प्रमोद चक्रवर्ती पिता बरातू राम धिरही उम्र 32 वर्ष ग्राम – कुरदी , थाना – मालखरौदा जिला सक्ती (छत्तीसगढ़)।