Chhattisgarh

हत्या की कोशिश के मामले में 05 वर्ष का सश्रम कारावास

कोरबा,12 मई 202। कोरबा जिले कटघोरा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी ने हत्या की कोशिश के एक मामले में मंगलसाय धनुहार को 05 वर्ष के सश्रम कारावास और 4000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

ज्ञात हो कि आरोपी मंगलसाय धनुहार ने 19 नवंबर 2019 को मकसूदन और उसके पुत्र राजेंद्र पर प्राणघातक हमला किया था। आरोपी ने मकसूदन के सिर पर टांगी से हमला किया और राजेंद्र की छाती पर धनुष बाण से वार किया। इस हमले में दोनों घायल हो गए थे।

प्रकरण में अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने बताया कि आरोपी को धारा 307 (दो बार) के तहत दोषसिद्ध पाया गया और सजा सुनाई गई। शासन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय कुमार जायसवाल ने अभियोजन के साक्ष्यों से प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त की।

न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है।

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