Chhattisgarh

किरायादारों की जानकारी पुलिस को अवश्य दें – एसपी सुश्री अंकिता शर्मा

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

सक्ती – पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा ने आम जनमानस को पुनः सूचित करते हुये कहा है – छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल अधिनियम 2011 की अनुसूची-3, अधिनियम की धारा 12, उपधारा (3), सरल क्रमांक 2 के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि – किसी भी नये किरायेदार के प्रवेश की स्थिति में भूमि स्वामी (मकान मालिक) की यह बाध्यता है कि वह उक्त जानकारी सात दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में निकटतम पुलिस थाने में प्रस्तुत करें। यह जानकारी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु अत्यंत आवश्यक है।

उक्त नियम का पालन ना करने की स्थिति में संबंधित भूमि स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। सक्ती पुलिस आम जनता से अपील करती है कि वे अपने किरायेदारों की जानकारी समयबद्ध एवं निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाना प्रभारी को अवश्य दें , जिससे समाज में शांति , सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग मिल सके। यदि पूर्व में जानकारी नहीं दी गई है तो संबंधित थाने में सात दिवस के भीतर प्रारूप में भरकर अनिवार्य जानकारी प्रेषित करें।

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