Chhattisgarh

CG CRIME : बोल नहीं पाती थी पीड़िता, इशारों में बताई पूरी घटना, दुष्कर्मी को 10 वर्ष कारावास

अंबिकापुर। घटना दिवस 13 मार्च 2017 को पीड़िता घर में थी। उसी दौरान आरोपित ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां कमरे में गई थी तो आरोपित उसे धक्का देकर भाग गया था। घटना दिवस को ही घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। पीड़िता मूक-बधिर होने के कारण न बोल सकती थी और न ही सुन सकती थी।साक्ष्य के दौरान न्यायालय में अभियोजन द्वारा विशेषज्ञ के सहयोग से तथा पीड़िता की माता की उपस्थिति में पीड़िता से छोटे-छोटे प्रश्नों के रूप में जबाब लिया गया था। साक्ष्य लेखन के दौरान उसने इशारों में आरोपित के कृत्य की जानकारी दी थी।

10 वर्ष कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड

उस दौरान आरोपित भी न्यायालय में उपस्थित था। प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ममता पटेल की अदालत ने आरोपित को धारा 450 व 376(2) का दोषी पाया। अदालत ने आरोपित मुकेश पांडेय को धारा 450 के तहत पांच वर्ष कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 376 (2) के तहत 10 वर्ष कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपित को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

पीड़िता ने इशारों से अदालत को संपूर्ण घटनाक्रम बताया

न्यायालय में साक्ष्य लेखन के दौरान पीड़िता से इशारों से अदालत में उपस्थित आरोपित को दिखाकर पूछा गया कि, वह कौन है, पहचानती है? जिस पर पीड़िता ने सिर हिलाकर तथा हाथ से इशारा कर बताया कि उपस्थित आरोपित ने उसे होली त्योहार के दिन पटका था। पीड़िता से इशारों से यह पूछा गया कि घटना दिनांक को तुम कहां थी? जिस पर हाथों से घर बनाकर इशारा कर बताया गया कि वह अपने घर पर थी।

इसके बाद पीड़िता से इशारों से यह पूछा गया कि घटना के समय घर में क्या कर रही थी? जिस पर पीड़िता ने अपने दोनों हाथों को दोनों कंधों की ओर पानी डालने का इशारा कर नहाना बताया। पीड़िता से इशारों से पूछा गया कि नहाने के बाद क्या हुआ? जिस पर पीड़िता द्वारा अपने दाहिने हाथ को अपने गले में सामने से लगाकर आरोपित द्वारा किए गए कृत्य की जानकारी दी।

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