CG News : छत्तीसगढ़ में तोता और अन्य पक्षियों के अवैध पालन पर रोक, उल्लंघन पर जेल की सजा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में तोता और अन्य वन्य पक्षियों की अवैध खरीदी, बिक्री और पालन पर अब कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में तोता और अन्य वन्य पक्षियों की अवैध खरीदी, बिक्री और पालन पर अब कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख की ओर से जारी आदेश के अनुसार, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अब इन पक्षियों का घरों में पालन करना अपराध माना जाएगा।
बता दें कि राज्य में तोते और अन्य पक्षियों की धड़ल्ले से हो रही बिक्री की शिकायतों के बाद यह निर्देश जारी किया गया है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब इन पक्षियों को घरों में रखना, खरीदना या बेचना कानूनन प्रतिबंधित होगा।
यदि किसी के घर में तोता या अन्य वन्य पक्षी हैं, तो उन्हें निश्चित समय के भीतर वन विभाग को सौंपना होगा।
इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति इन पक्षियों को नहीं जमा करता है, तो वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई करेंगे और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी केस दर्ज किया जाएगा। आदेश का पालन न करने पर जेल की सजा भी हो सकती है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-7000 पर संपर्क किया जा सकता है।
