Chhattisgarh

होली में डीजे व मुखौटे पर रहेगा प्रतिबंध, पढ़े पूरी गाइड लाईन…

रायपुर । इस साल आचार संहिता के बीच होली का त्योहार मनाया जाएगा। त्योहार के मद्देनजर जिला प्रशासन ने गाइड लाईन जारी कर दी है। इस बार रंगों के त्यौहार के दौरान मुखौटा लगाने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

सभी से शांति पूर्ण ढंग से और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से तेज रफ्तार गाड़ी चलाने और तीन सवारी बाइक चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है। साथ ही सड़क पर हुडदंग मचाने वालों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए है।

जिला प्रशासन ने होलिका दहन मुहूर्त के अनुसार रात 12ः30 बजे तक करने के पूर्ण करने के लिए कहां है। जिला प्रशासन ने होलिका दहन सड़क किनारे करने के अपील की है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा है कि ये त्योहार रंगों का त्यौहार है। सभी से आग्रह है कि सभी सौहार्द पूर्ण ढंग से और भाईचारे के भाव के साथ त्योहार मनाएं। होलिका दहन के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर मुरूम की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही अगर होली के दौरान कोई अशांति फैलाने का काम करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए है।

रात 10 बजे के बाद साउंड बजाने पर होगी कार्रवाई
रंगों के त्यौहार के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के उपयोग एवं प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमी स्वर में रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम बजाने पर कार्रवाई की जाएगी।

शहर में चप्पे चप्पे पर रहेगा पुलिस का पहरा
होली पर्व को लेकर पुलिस का शहर के हर चौक चौराहो पर पहरा रहेगा। होली पर्व पर शहर में हुड़दंग रोकने के लिए पुलिस की 90 से अधिक पेट्रोलिंग टीमें शहर के हर जगह गश्त करेगी। साथ ही नशेड़ी और शराब पीकर वाहन चलाने वालों की धरपकड़ के लिए 50 से ज्यादा शहर भर में फिक्स पॉइंट तैयार किए गए है।होली त्यौहार के दौरान आईटीएमएस के जरिए निगरानी रखी जाएगी, किसी भी तरह का अशांति फैलाने पर भी कार्यवाही होगी।

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