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Donald Trump : सिविल फ्रॉड मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर लगा 29.46 अरब रुपये  का जुर्माना

न्यूयॉर्क । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नागरिक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। न्यूयॉर्क के एक कोर्ट ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 355 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया। इस दौरान कोर्ट ने ट्रंप को न्यूयॉर्क में कंपनी के निदेशक के रूप में काम करने से तीन साल के लिए रोक लगा दिया।

दोनों बेटों पर भी कोर्ट ने कसा शिकंजा

वहीं, अदालत ने उनके दोनों बेटों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप को भी 4-4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों को दो साल के लिए निदेशक के रूप में काम करने से रोक दिया है।

क्या है आरोप? 

पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और उनके बेटों पर बैंकों, बीमा कंपनियों व अन्य लोगों से धोखाधड़ी कर रियल एस्टेट का साम्राज्य खड़ा करने का आरोप है। सभी पर आरोप है कि उन्होंने लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। हालांकि, ट्रम्प और उनके बेटों ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। वहीं, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मामले को अपने साथ धोखाधड़ी करार दिया है।

ट्रंप की वकील ने फैसले को बताया राजनीति से प्रेरित

कोर्ट ने इससे पहले, कंपनी के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी एलन वीसेलबर्ग को भी एक मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया था। उन पर भी कंपनी में काम करने के लिए तीन साल के लिए प्रतिबंधित लगाया है। ट्रंप की वकील की मानें तो अलीना हब्बा ने इस फैसले अन्याय बताया है। उनका कहना है कि यह आदेश राजनीति से प्रेरित है। आदेश ट्रंप को नीचे गिराने की कोशिश के लिए बनाया गया है।

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