पत्नी की पिटाई का Video Viral होने से चर्चा में आए IPS, हाई कोर्ट से मिली राहत

जबलपुर, 22 नवंबर । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के वरिष्ठ आइपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को राहत दे दी है। कोर्ट ने राज्य शासन की वह अपील निरस्त कर दी जिससे जरिये बहाली को चुनौती दी गई थी। उल्लेखनीय है कि किसी अन्य महिला के साथ प्रकाश में आने की अवस्था में अपनी पत्नी की पिटाई का वीडियो वायरल होने से शर्मा चर्चा में आए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस अधिकारी शर्मा पर कार्रवाई की गाज गिर गई थी। इसी मामले में हाई कोर्ट ने राज्य शासन की वह अपील निरस्त कर दी है, जिसमें सरकार ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा की बहाली को चुनौती दी थी। मई, 2022 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बहाल करने का आदेश पारित किया था।

कैट ने पाया था कि सरकार, तय प्रविधानों का पालन किए बिना शर्मा की निलंबन अवधि लगातार बढ़ा रही थी। लिहाजा, कैट ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को नौकरी पर बहाल करने का आदेश सुनाया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कैट के आदेश को सही पाया और राज्य सरकार की अपील निरस्त कर दी।

सीनियर आइपीएस व प्रदेश के तत्कालीन स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे एक महिला मित्र के साथ नज़र आए थे। आगबबूला होकर वे वीडियो में अपनी पत्नि के साथ मारपीट करते दिख रहे थे। इसी वीडियो पर संज्ञान लेकर राज्य सरकार ने शर्मा को निलम्बित कर दिया था। बाद में कैट ने शर्मा की बहाली का आदेश सुनाया और अब राज्य सरकार की अपील निरस्त होने से स्प्ष्ट हो गया है कि पुरुषोत्तम शर्मा अपनी नौकरी परबरकरार रहेंगे।