विजयपुर कोर्ट का फैसला: मासूम से दरिंदगी की घटना के आरोपी को 23 साल की सजा, 6 हजार रुपए का जुर्माना

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श्योपुर18 मिनट पहले
पिछले साल 2021 में विजयपुर थाना इलाके के पार्वती बड़ौदा गांव में 5 साल की मासूम बालिका से हुई दरिंदगी की घटना के मामले में बुधवार को विजयपुर न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी को 23 साल की सजा सुनाई है, और 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
ज्ञात है कि, विजयपुर थाना इलाके के पार्वती बड़ौदा निवासी आरोपी सूरज जाटव ने 5 साल की मासूम के साथ पिछले साल दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित बालिका के परिजनों की शिकायत पर विजयपुर थाना पुलिस ने अपराध कायम किया था, पूरा मामला विजयपुर न्यायालय में विचाराधीन था, बुधवार को विजयपुर न्यायालय के न्यायाधीश ने इस पर सुनवाई करते हुए आरोपी सूरज जाटव को सजा सुनाई है।
विजयपुर न्यायालय के सरकारी वकील महेंद्र भारद्वाज ने जानकारी दी है कि आरोपी के खिलाफ साल 2021 में विजयपुर पुलिस थाने में 5 साल की बालिका से दरिंदगी के मामले में निर्णय हुआ है। आरोपी को दुष्कर्म के मामले में 20 साल और अन्य धाराओं में 3 साल यानी कुल 23 साल की सजा हुई है। 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।


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