सागर में महिला से छेड़छाड़ के दो आरोपियों को सजा: आरोपियों से बचने बाइक से कूदकर भागी तो पीछा कर पकड़ा और की थी छेड़छाड़

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सागर9 घंटे पहले
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प्रतिकात्मक फोटो।
सागर के बंडा थाना क्षेत्र के 5 साल पुराने महिला से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बंडा ज्योत्सना तोमर की कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी रतन सिंह लोधी और खेत सिंह लोधी दोनों निवासी मुड़ारी बुजुर्ग को दोषी करार देते हुए 3-3 साल के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी ने बताया कि ग्राम मुड़ारी बुजुर्ग की रहने वाली महिला 25 जून 2017 को अपने भाई के साथ ससुराल से मायके आ रही थी। रात करीब 9 बजे तिंसी चौराहे पर बस से उतरी। जहां भाई के साथ खड़ी थी। तभी गांव में रहने वाले रतन लोधी और खेत सिंह लोधी आए और भाई से बोले कि पीड़िता को बाइक पर बैठा दो घर ले जाएंगे। जिसके बाद महिला बाइक पर बैठ गई। रास्ते में आरोपी रतन लोधी बाइक को चलाते हुए ततरवारा रोड पर ले जाने लगा। पीड़िता को संदेह हुआ तो उसने पहले बाइक रोकने का बोला। जब बाइक नहीं रोकी तो वह चलती बाइक से कूद गई और भागने लगी। आरोपी रतन ने पीछाकर महिला को पकड़ लिया और झूमाझटकी कर छेड़छाड़ करने लगा। महिला जैसे-तैसे आरोपियों के चंगुल से छूटकर भागी और पास में बने मकान में पहुंच गई। जिसके बाद आरोपी धमकी देकर वहां से चले गए।
घटनाक्रम में बाइक से कूदने के कारण महिला को चोटें लगी थी। मामले में पीड़िता ने परिवार वालों के साथ बंडा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रकरण में जांच पूरी कर चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की और दोनों पक्षों को सुना। अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े साक्ष्य पेश किए। पीड़िता और उसके भाई समेत अन्य की गवाही कराई। मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया और आरोपी रतन लोधी व खेतसिंह लोधी को सजा सुनाई है।
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