National

इस वजह से हाईकोर्ट ने 5 टीवी चैनलों को भेजा नोटिस

नई दिल्ली , 21 नवंबर  पांच टीवी समाचार चैनलों को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 अक्टूबर को दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित तौर पर गलत रिपोर्टिंग के लिए नोटिस जारी किया। नोटिस के साथ ही समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण को यह जांच करने का निर्देश भी दिया कि चैनल आवश्यक दिशानिर्देशों का पालन करते हैं या नहीं।  न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा आप के पूर्व संचार प्रभारी और व्यवसायी विजय नायर के  दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आरोप लगाया  कि मामले के बारे में संवेदनशील जानकारी ईडी और सीबीआई ने  मीडिया में लीक की थी।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने मामले के प्रसारण पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें इंडिया टुडे और रिपब्लिक टीवी सहित समाचार चैनलों ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को आरोपित किया था। कथित गलत रिपोर्टिग को लेकर जी न्यूज और टाइम्स नाउ को भी नोटिस जारी किए गए। इससे पहले, अदालत ने जांच एजेंसियों से उनके जारी मामले से संबंधित सभी प्रेस विज्ञप्ति रिकॉर्ड पर रखने को कहा था। अदालत के आदेश के जवाब में, ईडी ने प्रस्तुत किया कि उसने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की है, जबकि सीबीआई ने कहा कि उसने जांच के संबंध में तीन विज्ञप्ति जारी की हैं। कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जहां कम से कम इस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि जानकारी सामूहिक रूप से लीक हुई थी या जांच एजेंसियों से प्रदान की थी। मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी।

Related Articles

Back to top button