व्यक्तिगत नाम से नोटिस जारी: अपर जिला न्यायाधीश ने कलेक्टर को भेजा नोटिस

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छतरपुर3 मिनट पहले

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किशोर सागर तालाब को कब्जा मुक्त कराने के मामले में अपर जिला न्यायाधीश ने छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर के व्यक्तिगत नाम से नोटिस जारी किया है। नोटिस में आदेशित किया है कि अगली पेशी के पहले न्यायालय में सक्षम अधिकारी के माध्यम से एनजीटी के आदेश के परिपालन में अब तक की कार्रवाई के संबंध में संपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। तालाब के डूब क्षेत्र से अवैध कब्जा हटाने रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी बीएल मिश्रा ने एनजीटी भोपाल में याचिका प्रस्तुत की थी।

मामले में सुनवाई करते हुए एनजीटी ने तालाब के संपूर्ण भराव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने आदेश दिए थे। लेकिन छतरपुर प्रशासन ने एनजीटी के आदेश बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। एनजीटी के आदेश का अपमान कर प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करने का मामला दोबारा एनजीटी पहुंचा। जहां एनजीटी ने 20 सितंबर 2021 को जारी आदेश में पूर्व आदेश का निष्पादन कराने की जिम्मेदारी जिला न्यायाधीश छतरपुर को सौंप दी। अब यह मामला द्वितीय जिला न्यायाधीश डॉ. वैभव विकास शर्मा की अदालत में विचाराधीन है।

मामले में आधा दर्जन से अधिक पेशी होने के बाद भी छतरपुर कलेक्टर ने प्रतिवेदन पेश नहीं किया है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए अब छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर के व्यक्तिगत नाम से नोटिस जारी किया है। नोटिस में आगामी 22 नवंबर 2022 के पूर्व न्यायालय में सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन पेश कराने के आदेश दिए हैं।

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