नेशनल लोक अदालत में मिलेगी छूट: नगर निगम में 12 को मुख्यालय सहित सभी संभागीय कार्यालयों में आयोजित होगी अदालत

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जबलपुरएक घंटा पहले

नगर निगम द्वारा 12 नवंबर को मुख्यालय सहित सभी 16 संभागीय कार्यालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। लोक अदालत में शहर के करदाताओं को छूट का लाभ मिले इसके लिए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे दिये हैं।

अधिभार में इस प्रकार मिलेगी छूट

उपायुक्त राजस्व पी. एन. सनखेरे ने बताया कि लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 5 तक रहेगी। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, राशि 10 हजार रुपए से अधिक तथा 50 हजार रुपए से कम बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, राशि 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

उन्होंने बताया कि छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करना होगा। जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि यह छूट केवल एक बार ही दी जायेगी ।

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