गोली मारने वाले को 5 साल की जेल: फिरौती की मांग नहीं मानने पर आरोपी ने मारी थी गोली

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आगर मालवा4 घंटे पहले

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फिरौती नहीं देने पर गोली मारने वाले आरोपी को कोर्ट ने 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कमलेश ईटावदिया ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

ADOP अनुप कुमार गुप्ता ने बताया कि घटना 20 दिसम्बर 2019 को हुई थी। जिसमें आरोपी देवकरण गुर्जर पिता प्रभुलाल निवासी सिंगावद ने रात में फरियादी अनिल पिता नंद किशोर दर्जी निवासी कानड़ की दुकान पर फरियादी के भाई सुनील चौहान पर कट्टे से गोली मार दी थी। गोली सीधे पेट में लगी जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। सुनील को आरोपी देवकरण ने फिरौती की मांग नहीं मानने पर जान से मारने की नीयत से गोली मारी थी।

फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना कानड ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा रखे गए तथ्यों और तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को धारा 307 भादवि में 5 साल और 3 हजार का जुर्माना, धारा 27 (1) आयुध अधिनियम में 3 साल और 1 हजार जुर्माना सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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