सागर में मवेशी तस्करी में आरोपियों को सजा: MP से ट्रक में भरकर UP ले जा रहे थे मवेशी, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को कारावास

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सागर4 घंटे पहले
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प्रतिकात्मक फोटो।
सागर के बांदरी थाना क्षेत्र के पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आरती आर्य मालथौन की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी फूलचंद पुत्र भागीरथ कुशवाह पटेल उम्र 53 वर्ष और शंकर पुत्र हल्कू यादव उम्र 36 वर्ष दोनों निवासी ललितपुर (उ.प्र.) को 3-3 माह के कारावास और 200-200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अनिल अहिरवार ने की।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि 31 जनवरी 2007 को थाना बांदरी में सूचना मिली कि ट्रक क्रमांक एमपी 15 डी 3248 में कृषि उपयोगी पाड़ों का वध करने के लिए ट्रक की क्षमता से अधिक पाड़े भरकर उत्तरप्रदेश की ओर ले जाए जा रहे हैं। उक्त ट्रक खराब हो जाने के कारण बैरियल के पास खड़ा है। सूचना मिलते ही बांदरी थाना पुलिस मौके पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची। पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा और खोलकर देखा तो ट्रक में पाड़े और भैसों को बेरहमी से अगले पांव बांधकर एक के ऊपर एक ठूंस-ठूंसकर भरकर रखा गया था।
कार्रवाई में 11 पाड़े, 11 भैंस और दो मृत भैंसे बरामद हुई थी। मामले में आरोपी ट्रक ड्राइवर फूलचंद कुशवाह और क्लीनर शंकर यादव को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच की गई। जांच पूरी होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना। अभियोजन ने प्रकरण से जुड़े साक्ष्य और दलीलें कोर्ट में पेश की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले में फैसला देते हुए आरोपियों को सजा सुनाई है।
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