दीपक विक्रेताओं को छूट: बाजार में नही देना होगा शुल्क, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

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बैतूल8 घंटे पहले

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मिट्टी से बनने वाले परंपरागत दियों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं को बाजार शुल्क में छूट दी गई है। ऐसे दीपक बेचने वालों से स्थानीय निकाय प्रशासन कोई शुल्क नहीं ले सकेगा। इसके लिए इन्हें छूट दे दी गई है।दीपावली के अवसर पर परंपरागत माटी शिल्पियों द्वारा माटी उत्पाद (दीपक, खिलौने, सजावटी सामान ) का निर्माण किया जाता है तथा इन्हें जिले के विभिन्न स्थानों, साप्ताहिक हाट/बाजारों में विक्रय हेतु लाते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं।

कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस ने आदेश दिए हैं कि नगर पालिका परिषद/ नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजारों में उचित स्थान दिलाकर बिक्री की व्यवस्था की जाए तथा इनसे किसी प्रकार के बाजार शुल्क आदि की वसूली नहीं की जाए। साथ ही मिट्टी के दीयों के उपयोग हेतु लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाए। बता दे की परंपरागत कुम्हार मिट्टी के दीपक का निर्माण करते है। जबकि इस बार स्व सहायता समूह की महिलाएं भी गोबर के दीपक बनाकर बेच रही है।

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